मेट्रो कानून तोडऩे पर मृत्युदंड का भी है प्रावधान, जाने क्या है नियम
खतरनाक पदार्थ लेकर यात्रा की तो पांच हजार जुर्माना चार साल की सजा। मेट्रो टिकट से छेड़छाड़ करने पर छह माह की सजा।
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